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बगैर लाइसेंस संचालित है 110 मदिरालय

हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लिये बगैर 110 सरकारी शराब की दुकानों का संचालन हो रहा है। इस सिलसिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिला आबकारी अधिकारी की लापरवाही की लिखित शिकायत शासन से की है। विभाग ने हाल में तीन शराब की दुकानों का चालान कर मामले को एडीएम कोर्ट में पेश किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त राम अवतार यादव ने बुधवार को बताया कि जिले में 280 अंग्रेजी व देशी शराब की दुकाने संचालित है,शासन के सख्त आदेश है कि हर शराब की दुकान संचालक को हर साल मार्च में ही खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस शुल्क दो हजार रुपये वार्षिक निर्धारित किया गया है।
उन्होने बताया कि शासनादेश लागू हुये दो साल से ज्यादा हो गया है लेकिन काफी मशक्कत के बाद 170 दुकानदारों ने खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस बनवाया है,शेष प्रतिष्ठानों के लिये जिलाथिकारी बराबर आदेश दे रहे है मगर जिला आबकारी अधिकारी इस मामले में कोई सुनवायी नही कर रहे है जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है।
सहायक आयुक्त ने बताया कि आबकारी विभाग के साथ कई बैठके भी की गयी है मगर बैठकों में आबकारी अधिकारी उच्चाधिकारियों को गुमराह कर अपना पल्ला झाड़ लेते है। शासन के सख्त आदेश है कि विना लाइसेंस लिये दुकानदार को गोदाम से शराब कतई न दी जाये। मगर विभागीय अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नही दे रहे है। बिना लाइसेंस के दुकान संचालित करने पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान रखा गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौदहा क्षेत्र के फत्तेपुरवा अंग्रेजी शराब व ,भमई गांव स्थित देशी शराब की दुकान समेत तीन दुकानों का चालान कर मामले को एडीएम अरुण कुमार मिश्रा की कोर्टे मे पेश किया है ताकि इन दुकानों पर जुर्माना लगाया जा सके।
जिला आबकारी अधिकारी अवधेश राम का कहना है कि मामले को सभी दुकानदारों को अवगत करा दिया गया है। लाइसेंस बनवाने के लिये वे किसी दुकानदार पर जोर नही दे सकते है।

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