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गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को 15 वर्ष की सजा

छपरा : बिहार में सारण की एक अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को 15 साल की सजा सुनायी है। छपरा व्यवहार न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-मादक पदार्थ अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार प्रथम ने सोनपुर थाना कांड संख्या 86/2021 तथा एनडीपीएस संख्या 27/2021 के आरोपी वैशाली जिले के राघोपुर थाना अंतर्गत चांदपुरा निवासी अनिल राय के पुत्र राजा कुमार को मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20(बी)(।।)सी के तहत 15 वर्ष सश्रम कैद एवं एक लाख रूपये का जुर्माना किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि वैशाली जिले के हाजीपुर में पदस्थापित रेलवे सुरक्षा बल(आरपीएफ) के दारोगा विजय तिवारी ने 28 अगस्त 2021 को सोनपुर रेल थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि वह अपने बल के साथ गश्त कर रहे थे कि सामने से आ रहा एक व्यक्ति उनलोगों को देख पीछे की ओर तेजी से चलने लगा।शक होने पर उसे दौड़ कर पकड़ा गया और उसके पास के दो बैग की जांच की गयी तो उसमें 22 किलो गांजा बरामद किया गया।

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