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प्रशासन का सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख़

झांसी : उत्तर प्रदेश के झांसी जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों के सख्ती से पालन और उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई के निर्देश आज जारी किये। यहां विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, अतः यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। परिवहन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल बस नियमावली के अनुरूप वाहनों का संचालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए समस्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र को एडवाईजरी भेजे तथा उसकी अनुपालन आख्या प्राप्त करें।
उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को ना बैठाया जाए। पेरेंट्स मीटिंग में अभिभावकों को जागरूक करें ताकि होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। उन्होंने बच्चों को दो पहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें की जानकारी दें ताकि दुर्घटना होने पर जीवन को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि बिना फिटनेस के वाहन यदि संचालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो संबंधित स्कूल कॉलेज के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सबसे ज्यादा व्यस्ततम रोड बताते हुए कहा कि ऐसे गांव जहां के जानवर सड़क पर आ जाते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं,वहां सुरक्षित ड्राइविंग के लिए साइन बोर्ड लगाया जाए ताकि होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके।
वाहनों में बैकलाइट, हैडलाईट एवं इण्डीकेटर, दो पाहिया वाहनों में हैलमेट का प्रयोग, चार पाहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग तथा व्यवसायिक वाहनों/ ट्रेक्टर ट्रालियों में रेफेटर के प्रयोग के सम्बन्ध में पुलिस परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाये। स्कूलों में अध्यापक भी दोपहिया वाहनों की सवारी के दौरान हेलमेट लगाना सुनिश्चित करें ताकि बच्चों को प्रेरित किया जा सके। एनफोर्समेंट की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने रोड सेफ्टी पॉलिसी में विगत माह में विभिन्न अपराध जैसे ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन का चालन, बिना सीट बैल्ट, रॉन्ग साइड, ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग इत्यादि के विरुद्ध किए गए चलानो की समीक्षा करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न अपराधों में किए गए लाइसेंस निलंबित की भी कार्रवाई किए जाने की निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि जनपद में 28 ब्लैक स्पॉट है, जो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। 08 ब्लैक स्पॉट लोक निर्माण विभाग के हैं तो 20 ब्लैक स्पाॅट एनएचएआई की सीमा में आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर ‘सुरक्षा से देर भली’ साइन बोर्ड लगाए जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। उन्होंने बैठक में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सार्थक प्रयास करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के अवैध कट को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर साइन बोर्ड लगाएं जाने के भी निर्देश दिए ताकि होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

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