नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को केंद्र सरकार से पूछा था कि वह NEET या Medical में एडमिशन के लिए EWS कोटा निर्धारण के लिए 8 लाख रुपये वार्षिक आय की सीमा तय करने पर पुनर्विचार करेगी या नही । आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह NEET PG में आरक्षण के लिए EWS कोटा निर्धारित करने के लिए तय की गयी 8 लाख रुपये की सालाना आय की सीमा पर पुन: विचार करेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि EWS कोटा निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने के लिए एक समिति गठित करेगा और इसके लिए उसे 4 सप्ताह का समय चाहिए।