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निर्दलीय विधायक की अग्रिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ी

शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा की अंतरिम अग्रिम जमानत 01 अप्रैल तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की एकल पीठ ने शनिवार को दोनों आवेदकों को आदेश दिया कि जब उन्हें बोइल्यूगंज पुलिस उपस्थित होने का वारंट जारी करेगा तो वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और जांच में सहयोग करें।

हालांकि, अदालत ने दोनों आवेदकों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अनुसार ही उनको उपस्थित होने से छूट प्रदान की है। आवेदकों द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि वे स्वास्थ्य कारणों से बोइल्यूगंज पुलिस के समक्ष पेश होने में असमर्थ हैं। शिमला के बालूगंज थाने में कांग्रेस के बागी और अयोग्य ठहराए गए गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171 ए और 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 8 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव को अनुचित रूप से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोट खरीदने और बेचने, रिश्वत लेने और पैसे का लेनदेन करने आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने राज्य सरकार को गिराने की साजिश रची। शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य ठहराए गए विधायक चेतन शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच की भी मांग की है। दोनों याचिकाओं पर अगली सुनवाई 01 अप्रैल को होगी।

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