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लाइसेंस के बिना पटाखे बेचने पर पाबंदी

जालंधर : पंजाब में जालंधर के पुलिस उपायुक्त जगमोहन सिंह ने बुधवार को आदेश जारी कर दिवाली पर बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिंह ने आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस वाले चिह्नित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखे नहीं बेच सकेगा। इसके साथ ही कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में कहीं भी बिना लाइसैंस वाली दुकानों के पटाखे नहीं बेचे जायेंगे।
उपायुक्त पुलिस ने आदेशों में कहा है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे लाइसेंस जोन के नजदीक पटाखे नहीं चलाये जाएंगे। सुच्ची गांव की सीमा और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और एच.पी.सी.एल. प्लांट से 500 गज की दूरी तक पटाखे नहीं चलाये जा सकेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि खिलौनों और इलेक्ट्रानिक सामान जैसे दिखने वाले पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है।
लाइसेंस होल्डर को केवल लाइसेंस प्राप्त पटाखा फैक्ट्री या कंपनी से मंजूरशुदा पटाखे बेचने की अनुमति होगी जबकि विदेशी पटाखों की इजाजत नहीं होगी जो लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते है। आदेशों में कहा गया है कि विदेशी पटाखों पर पाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। आदेशों में लडी वाले पटाखों जैसे कि पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह से रोक लगायी गयी है, जो हवा, आवाज प्रदूषण और ठोस कूडे की समस्या का कारण बनते है। आदेशों के अनुसार लाइसेंस होल्डर विदेशी मूल के पटाखे न तो रखेगा, न बेचेगा और न ही प्रदर्शित करेगा।
दिवाली पर पटाखे चलाने का समय रात आठ बजे से 10 बजे तक तय किया गया है। क्रिसमस और नये साल दौरान रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। गुरुपर्व पर पटाखे चलाने का निर्धारित समय सुबह चार बजे से पांच बजे तक और रात नौ से 10 बजे तक होगा। ये आदेश आठ मई 2024 तक लागू रहेंगे।

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