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बिहार : सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना

पटना : बिहार सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सोमवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार ने ‘बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि, 2022’ को स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि इसके तहत शहरी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने जुर्माने की राशि की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के घरेलू उपयोगकर्ता को 100 रुपये वहीं इसकी बिक्री करने वाले पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का दूसरी और तीसरी बार इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर क्रम से जुर्माने की राशि भी बढ़ती जाएगी।

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