नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 30 जून, 2024 कर दी है। सीबीडीटी ने आज यहां कहा कि पहले करदाताओं की वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए ट्रस्टों, संस्थानों और फंडों द्वारा फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की नियत तारीख को कई बार बढ़ाया जा चुका है।
सीबीडीटी द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए ऐसे फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि 30.09.2023 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और करदाताओं को वास्तविक कठिनाइयों से बचने के लिए, सीबीडीटी ने फॉर्म 10 ए /10एबी दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी है।
उसने कहा कि यदि ऐसा कोई मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड विस्तारित नियत तारीख के भीतर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10ए दाखिल करने में विफल रहा है, और बाद में, एक नई इकाई के रूप में अंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन किया और फॉर्म 10एसी प्राप्त किया, तो अब भी कर सकता है उक्त फॉर्म10एसी को सरेंडर करने के इस अवसर का लाभ उठाएं और 30 जून 2024 तक फॉर्म10ए में एक मौजूदा ट्रस्ट, संस्था या फंड के रूप में निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करें।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे ट्रस्ट, संस्थान या फंड जिनके पुन: पंजीकरण के आवेदन केवल देर से दाखिल करने या गलत सेक्शन कोड के तहत दाखिल करने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे, वे 30 जून की उपरोक्त विस्तारित समय सीमा के भीतर फॉर्म 10 एबी में नया आवेदन भी जमा कर सकते हैं।