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स्मॉग टावर को बंद किया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन

नई दिल्ली : गोपाल राय ने कहा कि यहाँ कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टॉवर को बंद किया जाना उच्चतम न्यायालय और दिल्ली सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। गोपाल राय ने शनिवार को बताया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक करने का अनुरोध किया है। डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार के निर्देष पर स्मॉग टॉवर को बंद किया जाना सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार के आदेशों का उल्लंघन है।

ठंड के दौरान स्थानीय स्तर पर प्रदूषण से निपटने में मदद के लिए स्मॉग टावर को जल्द शुरू करने की जरूरत है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि उन्होंने तीन नवंबर को रात में आनंद विहार हॉटस्पॉट का दौरा किया और पाया कि बीएस 3 और बीएस 4 डीजल बसें अभी भी सड़कों पर चल रही हैं और पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं। दिल्ली के अन्य प्रवेश केंद्र से भी इसी तरह की खबरें मिल रही हैं।

इसके देखते हुए उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से अनुरोध किया कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में बीएस-6 मानदंडों का अनुपालन न करने वाले वाहनो के प्रवेश पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाया जाए और एनसीआर में भी ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के साथ शीघ्र संयुक्त बैठक बुलाई जाए।
उन्होंने कहा कि 13 जनवरी 2020 को शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को पायलट प्रोजेक्ट के तहत कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाने का आदेश दिया था। इस सन्दर्भ में नौ अक्टूबर 2020 को कैबिनेट में निर्णय हुआ कि कनॉट पैलेस में दो साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्मॉग टावर लगाया जाए। शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्मॉग टॉवर की स्थापना की गई और अगस्त 2021 में संचालन शुरू किया गया।

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