चेन्नई : चेन्नई केप्रधान सत्र न्यायालय ने शुक्रवार शाम को कहा कि तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिलबालाजी के खिलाफ 7 अगस्त को आरोप तय किए जाएंगे, जिन्हें ईडी ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था और जेल में बंद कर दिया था। अदालत ने उनकी रिमांड भी तबतक के लिए बढ़ा दी।
स्वास्थ्य के आधार पर आरोप तय करने को टालने की सेंथिलबालाजी की याचिका को स्वीकार करते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश सुश्री एस अल्ली ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि आरोप तय करने के लिए सात अगस्त को उन्हें अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश किया जाए।
बालाजी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुझल केंद्रीय कारागार से अदालत के समक्ष पेश किया गया क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद उनका इलाज चल रहा है। न्यायाधीश ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और आरोप तय करने के लिए मामले की सुनवाई सात अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी और उन्हें उसी दिन अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत को पहले उनके खिलाफ 22 जुलाई को आरोप तय करमा था, लेकिन उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई और इलाज के बाद वापस जेल भेज दिया गया, उन्होंने आज भी स्वास्थ्य जटिलताओं की शिकायत की और उनका इलाज किया जा रहा है।
इस पृष्ठभूमि में उन्होंने 21 जुलाई को आरोप तय करने को टालने के लिए याचिका दायर की थी। बालाजी के वकील ने यह भी कहा कि पीएसजे अदालत द्वारा मामले से उनकी रिहाई की याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है।
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिलबालाजी के खिलाफ 7 अगस्त को आरोप तय करेगी अदालत, रिमांड बढ़ाई
