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नागरिकता संशोधन नियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू

नई दिल्ली : सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश से आकर यहां बसने वाले छह समुदायों के व्यक्तियों को नागरिकता (संशोधन) नियम (सीएए) के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र बांटने का काम शुरू कर दिया है और केन्द्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र देकर बुधवार को इसकी शुरूआत की।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है। केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने यहां कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे। इस अवसर पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। डाक विभाग के सचिव, खुफिया विभाग के निदेशक और भारत के महापंजीयक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे।
सरकार ने गत 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था। इन नियमों में आवेदन के तरीके, जिलास्तरीय समिति द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इन नियमों के लागू होने के बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आ गए थे।
अधिकृत अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ डाक अधीक्षकों, डाक अधीक्षकों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों ने दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई है। नियमानुसार आवेदनों की जांच के बाद, समिति ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को भेज दिया है। आवेदनों की जांच पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता में दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में, निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये।

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