जयपुर : राजस्थान में खान विभाग ने डूंगरपुर के दो खानधारकों के ई-रवन्ना का दुरुपयोग करने पर 19 करोड़ 68 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
खान सचिव श्रीमती आनन्दी ने शनिवार को बताया कि खान विभाग ने अचानक निरीक्षण के दौरान डूंगरपुर जिले में अलग-अलग स्थानों पर खनिज मेसेनरी स्टोन और खनिज क्वार्टज के दो लीज धारकोें द्वारा ई-रवन्ना का दुरुपयोग करने का बड़ा मामला पकड़ा है। उन्होंने बताया कि विभाग ने दोनों पर कुल 19 करोड़ 68 लाख 27 हजार 996 रुपये के जुर्माने का वसूली नोटिस जारी करके ई-रवन्ना बंद करने के साथ ही तुला यंत्र को भी निष्क्रिय कर दिया है।
श्रीमती आनंदी ने बताया कि उदयपुर सतर्कता शाखा और सलूंबर कार्यालय के संयुक्त दल द्वारा किये गये अचानक निरीक्षण के दौरान उस्मानिया आसपुर की खनिज क्वार्टज माइनिंग लीज की चार पिटों पर केवल 2050 टन खनन ही पाया गया जबकि लीजधारक द्वारा 21 मई 2021 से 21 जुलाई, 2024 के दौरान एक लाख 37 हजार 319 टन के 4076 ई-रवन्ना जारी किये। उस पर 18 करोड़ 40 लाख 31 हजार 190 रु. के जुर्माने का वसूली नोटिस जारी करके तत्काल ई-रवन्ना बंद कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि एक अन्य कार्रवाई में उदयपुर सतर्कता एवं खनि अभियंता डूंगरपुर के संयुक्त दल ने गलियाकोट तहसील के घाटा का गांव में मेसेनरी स्टोन की लीज में मौके पर खनन कार्य बंद होने पर भी 2702 ई-रवन्ना जारी करके कर 36 हजार 505 टन खनिज का निर्गमन पाया गया। उस पर एक करोड़़ 27 लाख 96 हजार 806 रु. के जुर्माने का वसूली नोटिस जारी करने के साथ ही खान में स्थित तुलायंत्र को भी निष्क्रिय किया गया है।
डूंगरपुर के दो खानधारकों पर 19 करोड 68 लाख रुपये का जुर्माना
