मुंबई : महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) से किसी वैध पंजीकरण के बिना लिंकिंग रोड पर क्लिनिक चलाने के लिए मुंबई उपनगर के बांद्रा में एक त्वचा विशेषज्ञ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कथित आरोपी शिफ़ा वेलनेस की डॉ रूबी (रूपिंदर) टंडन अपने क्लिनिक में जाली मेडिकल डिग्री प्रदर्शित कर रही थी। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और जालसाजी तथा धोखाधड़ी के साथ-साथ महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।