रांची: झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा थाने में विधायक सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
एफआईआर स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव की ओर से दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। सरयू राय के खिलाफ धारा 409, 420बी, 379, 411 और 120 बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।
डोरंडा थाना प्रभारी रमेश सिंह ने आज बताया कि सोमवार देर शाम हेल्थ डिपार्टमेंट के अवर सचिव ने मुकदमा दर्ज कराया है। इन्होंने दावा किया कि मामला दर्ज करने के साथ ही पुलिस तहकीकात में जुट गई है।
इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीते 25 अप्रैल को पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय पर क्रिमिनल एक्ट के तहत मानहानि का दावा ठोक दिया था। श्री गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत पहुंचे और अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का दावा प्रस्तुत किया था। गौरतलब है कि सरयू राय द्वारा जवाब नहीं दिए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शिकायत दायर कर दिया था।