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सरकार ने सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध की अवधि पांच वर्ष बढायी

नई दिल्ली : सरकार ने आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध की अवधि पांच वर्ष के लिए और बढा दी है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी करके कहा कि सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध की अवधि 10 जुलाई से पांच वर्ष के लिए बढायी जाती है। केन्द्र सरकार ने जुलाई 2019 पर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था जिसकी अवधि अब समाप्त हो रही थी।
अधिसूचना में कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस देश की अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों में लिप्त है इसलिए विधि विरूद्ध क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम 1967 की धारा दो की उप धारा के एक के अंतर्गत इसके खिलाफ यह कदम उठाया गया है।
सरकार ने कहा है कि यह संगठन पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है। इसका उद्देश्य देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाना है। यह संगठन अन्य उग्रवादी संगठनों के संपर्क में भी है और भारत के एक हिस्से को अलग करके खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब और अन्य जगहों पर चरमपंथ और उग्रवादियों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

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