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हिमाचल हाईकोर्ट ने पोस्टर व विज्ञापन हटाने के दिये निर्देश

शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम को सार्वजनिक स्थानों पर लगे सभी अधिकृत फ्लैक्स होर्डिंग्स, पोस्टर और विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया। हाल ही में एक फैसले में न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरैजा की खंडपीठ ने आयुक्त शिमला को अदालत के आदेश का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने नगर निकाय को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों से ऐसी सामग्री न हटाने पर जुर्माने के साथ-साथ पुराने होर्डिंग्स को हटाने की लागत भी वसूली जानी चाहिए।
पीठ ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री को सार्वजनिक स्थानों पर फेंके जाने से शहर में होने वाले उपद्रव के बारे में कई जनहित याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फ्लैक्स का ग्रेड और जनता को इसकी अनुमति देने की अवधि क्या है। होर्डिंग्स स्थल को विशिष्टताओं के अनुसार तय किया जाना चाहिए ताकि इससे सार्वजनिक उपद्रव न हो।
न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन स्थानों के निवासी गैर-निर्दिष्ट स्थानों, पहाड़ियों और जंगलों में अपना ठोस अपशिष्ट कचरा फेंकते पाए जाते हैं, उन्हें ऐसे स्थानों पर गंदगी न फैलाने के लिए सावधान किया जाना चाहिए और ऐसे स्थानों पर चेतावनी के साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए।
प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी और ब्रोटीवाला में सभी डंपिंग साइटों को आगामी मानसून सत्र से पहले बंद कर दिया जाए और अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए इस निर्णय को तुरंत पूरा किया जाए।

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