बस्ती : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले मे शुक्रवार को जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने पटाखा व्यापारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये। यहां यह जानकारी देते हुए उन्होने बताया है कि जनपद मे 27 पटाखा व्यापारियों को लाइसेन्स दिया गया था लेकिन खामियां मिलने पर 5 पटाखा व्यापारियों का लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया है। शेष 22 व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हुए कहा गया है कि दो दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी बनाये रखे अग्निशामक यंत्र, रेत से भरी बाल्टी भी रखे जिससे किसी भी खतरा से निपटने के लिए कोई परेशानी न होने पाये।
पटाखा दुकानों पर चाइनीज या विदेशी पटाखे मिलने अथवा धार्मिक चित्रों के वाले पटाखे मिलने पर लाइसेंस धारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पटाखा रखने वाले गोदाम के पास अग्निशमन यंत्र सहित अन्य उपकरण मौजूद रहे। पटाखा गोदाम को आबादी के क्षेत्र से बाहर बनाया जाये जिससे कोई खतरा होने पर कोई जनहानि न होने पाये।
उन्होंने बताया कि लाइसेन्स के लिए 5 आवेदन आये है उस पर विचार करके आवश्यक कार्रवाई की जायेगी तथा समस्त उपजिलाधिकारी,तहसीलदार,समस्त पुलिस विभाग को भी निर्देश प्रदान करते हुए कहा गया है कि अगर बिना लाइसेन्स के कोई पटाखा बेंच रहा है तो उसका पटाखा जब्त करते हुए कार्रवाई की जायेगी।