रामपुर : उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को आचार संहिता के एक मामले में सिने अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा को बरी कर दिया है।
जया प्रदा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट आचार संहिता उल्लंघन का मामला चल रहा था। आज इस मामले में जया प्रदा को बइज्जत बरी कर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह कोर्ट का बेहद सम्मान करती हैं। कोर्ट के फैसले से वह काफी भावुक, बेहद खुश हैं और इस पल को कभी नहीं भूलेंगी।
रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा नाहटा आज आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हाजिर हुईं। आचार संहिता उल्लघंन के वाद संख्या 251/22 एनसीआर नंबर-37/19 धारा 171जी थाना केमरी पर दर्ज मुकदमे में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। न्यायाधीश शोभित बंसल की कोर्ट में आज फैसला/निर्णय सुनाया। कोर्ट से बाहर निकलते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें बइज्जत बरी किया गया है।
रामपुर से पूर्व सांसद जयाप्रदा ने साल 2019 के लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला जिले के कैमरी थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही थी, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों की सुनवाई पूरी हो चुकी थी और 313 के तहत बयान भी अदालत में दर्ज हो चुके थे।
इस मामले में आज फैसले के लिए तारीख तय थी। जया प्रदा को इस मामले में ब इज्जत बरी कर दिया गया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान जया प्रदा कोर्ट में हाजिर रहीं।