बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक अदालत ने नाम बदलकर युवती को शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसने और शारीरिक संबंध बनाने तथा धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के न्यायाधीश द्वारा आरोपी अनीस का लव जिहाद मामले में दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास एवं चार लाख छह के अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी।
सहायक लोक अभियोजक विपुल कुमार राघव ने बताया कि अभियुक्त अनीस अहमद द्वारा गुलावठी थाना क्षेत्र की एक युवती को अपने भ्रम जाल में फंसा लिया। अभियुक्त ने उसने अपना नाम बदलकर युवती से यौन संबंध बनाए एवं युवती का धर्म परिवर्तन भी करा दिया। अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को सजा सुनायी है।
लव जिहाद के दोषी को आजीवन कारावास
