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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को तीन साल की कैद की सजा

कौशांबी : उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को 03 साल की जेल एवं 05 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के एक गांव में 26 नवंबर 2016 को एक महिला अपनी 10 वर्षीय बेटी को घर में अकेले छोड़कर अमरूद तोड़ने गई थी। मौके का फायदा उठा कर पड़ोसी युवक बब्बू ने महिला के घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री को जबरन अपने घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने एवं रोने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर आ गई। तब तक बब्बू मौके से भाग निकला। जोर जबरदस्ती में पीड़िता के कपड़े फट गये एवं उसे चोटें भी आयीं। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म का प्रयास करने की रिपोर्ट दर्ज कर वारदात की विवेचना के आधार पर अदालत में उसके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्रा शर्मा की अदालत में शुरू हुई। दोनों पक्ष को सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर अदालत ने आरोपी बब्बू को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे इस जुर्म के लिये 03 साल की कैद एवं 05 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।

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