कोटा : राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने युवक की हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में दो आरोपियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अनुसूचित जाति जनजाति (एससी-एसटी) न्यायालय में पेश इस्तगासे के अनुसार आरोपी महेश उर्फ बाबू (28), डालेश बंजारा (27) निवासी केशवपुरा सेक्टर चार पर आरोप था कि उन्होंने कोटा-रावतभाटा रोड़ पर स्थित नया गांव में अपने ही दोस्त रोहित की चाकू मारकर हत्या कर दी।
मृतक की मां ने 16 दिसंबर 2018 को महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी जिसमें बताया कि नया गांव में उन्होंने सामूहिक खाने का आयोजन रखा था। वहां बाबू उर्फ महेश व डालेश बंजारा भी मौजूद था। उसी दौरान बेटे रोहित की बाबू एवं डालेश से कहासुनी हो गई। हल्की लड़ाई-झगड़े के बाद वहां से चले गए। रात साढ़े 11 बजे बाद रोहित उसके दो दोस्तों के साथ कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में सन्तोषी नगर पुलिया पर आ गया।
गली के कोने पर बाबू एवं डालेश घात लगाए बैठे थे। उन्होंने रोहित के पेट पर चाकू से हमला कर दिया। हमले से रोहित की आंत बाहर आ गई। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गये। रोहित को निजी हॉस्पिटल लेकर गए। जहां ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित किया। शिकायत पर पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
एससी-एसटी न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी मानते हुये आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 14 गवाहों के बयान करवाये। पच्चीस दस्तावेज पेश किये।