उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल शिक्षा के स्नातकोत्तर पाठक्रमों के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2021-22 के अखिल भारतीय कोटे की ‘मॉपअप राउंड’ की काउंसलिंग रद्द कर इसे नए सिरे से शुरू करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य या अखिल भारतीय स्तर के दूसरे दौर में शामिल अभ्यर्थी बिना अपनी ‘सुरक्षा जमा की जब्ती’ के नई काउंसलिंग में भाग लेने तथा अतिरिक्त 146 सीटें जुड़ने का लाभ लेने के पात्र हो सकते हैं।