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भू अर्जन पदाधिकारी की संपत्ति जब्त करने का आदेश

पटना : बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने आज बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत एक भू अर्जन पदाधिकारी की आय से अधिक संपत्ति को राजसात करते हुए जब्त करने का आदेश दिया। निगरानी के विशेष प्राधिकृत न्यायालय के न्यायाधीश बृजेश कुमार पाठक ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी आलोक कुमार की पांच करोड़ 78 लाख 9167 रुपये की आय से अधिक संपत्ति को राजसात करते हुए जब्त करने का आदेश दिया। विशेष अदालत ने उक्त कार्य के लिए पटना के जिला दंडाधिकारी को एक महीने का समय दिया है ।
लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि निगरानी ने प्रारंभिक जांच के बाद तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी आलोक कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला पाने के बाद वर्ष 2017 में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के बाद ब्यूरो ने उक्त आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया साथ ही विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत आय से अधिक चिन्हित संपत्तियों को जब्त करने का भी आवेदन दिया, जिस पर सुनवाई के बाद आज यह आदेश पारित किया गया है ।

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