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दिल्ली में पुराने वाहन जब्त करेगा परिवहन विभाग

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दिल्ली में पुराने वाहन होंगे जब्त, परिवहन और यातायात विभाग करेंगे मिलकर कार्यवाही। महानगरों में प्रदुषण  की समस्यां का एक अन्य कारण पुराने वाहनों से निकलने वाले जहरीले तत्व भी है इसी को देखते हुए अब दिल्ली में प्रशासम की तरफ से कठोर कदम उठाने की योजना है। दिल्ली में ज्यादातर पुराने वाहन पेट्रोल के है जिनकी संख्या लगभग 38 लाख है और डीजल के वाहन भी लगभग 8 हजार हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के पास 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पेट्रोल वाहन है तो उनके वाहन जब्त किये जा सकते है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा रखी है रोक

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक़ 10 साल पुराने डीजल वाहनों वाहनों पर 2018 से ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया था लेकिन इसके बावजूद डीजल के पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पुराने वाहनों पर लगाम कसने के लिए इस साल जुलाई माह से ही दिल्ली का पर्यावरण मंत्रालय, परिवन मंत्रालय एवं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरों की तरफ से तैयारी चल रही है। इन सभी सम्बंधित विभागों की मीटिंग में पुराने वाहनों से सम्बंधित सूची यातायात पुलिस को सौंपी गई है।

परिवाहन विभाग लगातार वाहनों से होने वाले प्रदुषण को कम करने की दिशा में प्रयास कर रहा है इसलिए परिवहन विभाग के अधिकारियों का भी यह कहना है कि वाहनों से होने वाला प्रदुषण सभी लोगों के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वाहन चालकों के लिए निर्देश दिए गए है लेकिन फिर भी लाखों की संख्यां में पुराने वाहन दिल्ली में चल रहे हैं।

परिवहन विभाग की कानूनी कार्यवाही से बचने का क्या है तरीका

अगर आप परिवहन विभाग की कार्यवाही से बचना चाहते हैं तो आपको अपने वाहन का पंजीकरण ऐसे प्रदेश में करा लेना चाहिए जहां पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबन्ध नही है, ऐसा करने से आपके वाहन को दिल्ली के अन्दर यातायात विभाग से एनओसी मिलेगी। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड लोगों को प्रोत्साहित  कर रहा है कि वह खुद आकर अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप पालिसी के अंतर्गत स्क्रैप करवाएं। स्क्रैप करवाने पर वाहन मालिकों को अपने वाहन के वजन के अनुसार प्रतिकिलों 25 रुपयें के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।  

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