श्रीनगर : जम्मू नगर निगम (जेएमसी) स्वच्छता के मद्देनजर खुले में शौच करने वालों पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है। जेएमसी केएक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेएमसी सार्वजनिक रूप से पेशाब करने, खुले में शौच करने और विशेष रूप से तंबाकू उत्पादों (पान, गुटखा, सुपारी) को थूकने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाएगी।
जेएमसी के आयुक्त राहुल यादव ने पहले ही एक आदेश जारी कर हेल्थ विंग और फील्ड स्टाफ को इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कहीं भी सार्वजनिक रूप से पेशाब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जम्मू में जगह-जगह पर शौचालयों की व्यवस्था है और राहगीर खुले में शौच करने के बजाय इन शौचालयों का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर मौके पर जुर्माना भरने से मना किया , तो चालान जारी किया जाएगा, जिसे अदालत में जमा करना होगा।
जेएमसी के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनोद शर्मा ने यूनीवार्ता से कहा “ हम इस संबंध में शहर भर में पोस्टर चिपकाकर, बैनर लगाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इससे संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिये गये हैं। जम्मू शहर को ‘जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड’ के तहत नया रूप दिया जा रहा है, इसलिए यह हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने शहर को साफ रखें।”
स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, “स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक नोडल एजेंसी है, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी इस मिशन को हासिल करने की कुंजी है। देश भर के शहरों में से एक इंदौर शहर सबसे बेहतर उदाहरणों में से एक है जहां लोग बहुत जागरुक हैं और अपने शहर को स्वच्छता के संबंध में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने में योगदान देते हैं।”