बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने सालनेट संग्रह करने के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने मंगलवार को बताया कि थाना सलेमपुर क्षेत्र के ग्राम जटपुरा निवासी हरेन्द्र सिंह 14 अक्टूबर 2004 ने सालनेट को संग्रह कर बेचने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में 14 अक्टूबर.2004 को थाना सलेमपुर पर धारा- 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 व 420 भादवि पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी थी जिसके परिणामस्वरुप आज 17 अक्टूबर को न्यायालय एसीजेएम-01 ध्रुव कुमार ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरेन्द्र को 03 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया ।