पटना : सांसदों एवं विधायकों के मामलों के सुनवाई के लिए बिहार के पटना में गठित विशेष अदालत ने मानहानि के एक मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 30 सितंबर को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश आदि देव की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एक आवेदन दाखिल कर अपना साक्ष्य बंद करने की प्रार्थना की गई थी। आवेदन स्वीकार करते हुए अदालत ने अभियोजन का साक्ष्य बंद कर दिया एवं अभियुक्त के तौर पर राहुल गांधी का बयान दर्ज करने के लिए 30 सितंबर 2022 की अगली तिथि निश्चित करते हुए उन्हें न्यायालय में सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने श्री गांधी के बेंगलुरु में दिए गए उस बयान को मानहानि वाला बताते हुए अदालत में एक शिकायती मुकदमा संख्या 1551(सी)/ 2019 दाखिल किया था, जिस बयान में कथित रूप से यह कहा गया था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर हैं। मामले में जांच के बाद अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए श्री गांधी के खिलाफ सम्मन जारी किया था। श्री गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत ली थी। इस मामले में शिकायतकर्ता श्री मोदी ने अपने आरोप साबित करने के लिए स्वयं समेत पांच गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया है।