अजमेर : राजस्थान में अजमेर के पोक्सो न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मौसा को 20 साल के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला 16 जुलाई 2023 का केकड़ी के बोराड़ा थाने से जुड़ा है, जहां सगे मौसा ने 16 वर्षीय किशोरी के साथ विभिन्न स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
दुष्कर्म के इस मामले में पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने अपने फैसले में दुष्कर्म के आरोपी मौसा को 20 साल का कारावास, 49 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में पीड़िता को प्रतिकर स्कीम में छह लाख रुपये दिये जाने के भी आदेश दिये हैं।