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आरबीआई ने रद्द की 23 एनबीएफसी की मान्यता

रिजर्व बैंक ने बीएनपी परिबास समेत 23 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) एस्सेल फाइनेंस की मान्यता रद्द कर दी है।

आरबीआई ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत 23 एनबीएफसी एवं एक एचएफसी कंपनी का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इन एनबीएफसी कंपनियों में बीएनपी परिबास इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में बीएनपी परिबास इंडिया कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड), अंजली टेक्नोलॉजी हाेल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, डॉ. बी. आर. अंबेडकर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया डेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, स्विस लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

साथ ही अवेलेबल फाइनेंस लिमिटेड, दीपुल सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, रेडवर्थ इक्विफिन, कार्नेक्स सेल्स एजेंसी, दीपक डिपॉजिट एंड एडवांसेज, रैश फिनस्टॉक्स, राजकमल लीजिंग एंड इंवेस्टमेंट्स, प्रूडेंशियल मैनेजमेंट एंड सर्विसेज, सनवेस्ट कैपिटल, एलाइड पोर्टफोलियोज, एनसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स, हारा कमर्शियल्स, मार्डिया संस होल्डिंग्स (वर्तमान में जीवीएन इंटरप्राइजेज), प्लूरिस ग्लोबल होल्डिंग का पंजीयन रद्द किया गया है।

इनके अलावा पंजीयन रद्द होने वाली एनबीएफसी कंपनियों में पेडर्स इंवेस्टमेंट होल्डिंग्स, पेडर जॉनसन फाइनेंस (वर्तमान में पेडर जॉनसन प्रोपर्टीज) और कर्णावती कैपिटल मार्केट लिमिटेड और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एस्सेल फाइनेंस होम लोन्स लिमिटेड शामिल हैं।

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