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सरपंच हत्या मामला: एनआईए ने कश्मीर में हिजबुल के जमीनी कार्यकर्ता की संपत्ति कुर्क की

श्रीनगर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वर्ष 2022 में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के एक सरपंच की लक्षित हत्या के मामले में शुक्रवार को हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के एक जमीनी कार्यकर्ता (ओजीडब्ल्यू) की संपत्ति कुर्क की।
कुलगाम के अडुरा गांव के सरपंच शब्बीर अहमद मीर की 11 मार्च, 2022 को आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की जांच शुरू में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने की थी और बाद में एनआईए ने इस जांच को अपने हाथों में लिया।
एनआईए ने कहा कि जमीनी कार्यकर्ता नासिर रशीद भट की संपत्ति – शोपियां के टेंगपोरा गांव में एक आवासीय घर, एनआईए के विशेष न्यायाधीश, जम्मू के आदेश पर यूए (पी) अधिनियम, 1947 की धारा 33 (1) के अंतर्गत संलग्न किया गया।
एनआईए ने एक बयान में कहा कि आरोपी प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन के अन्य सदस्यों के साथ लोगों में आतंक फैलाने के उद्देश्य से 11 मार्च 2022 को सरपंच की हत्या में शामिल था।
कुलगाम पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने वाली एनआईए की जांच से पता चला कि लक्षित हत्या हिंसक हमलों और हत्याओं के माध्यम से देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। एनआईए ने कहा कि नासिर ने आतंकवादियों को अपनी ऑल्टो कार उपलब्ध कराई थी।
एनआईए ने बयान में कहा, “वह सरपंच के घर की रेकी करने और एचएम आतंकवादियों को लक्ष्य के बारे में जानकारी प्रदान करने में भी शामिल था। हमले के दिन उसने हमलावरों को सरपंच के घर के आसपास के इलाके में ले जाने के लिए अपनी कार का उपयोग किया।”
एनआईए ने इस मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है और उनके खिलाफ मुकदमा जारी है।

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