गौरवशाली भारत

देश की उम्मीद ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎

सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका खारिज

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मंत्री को धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। सेंथिलबालाजी के वकील एन.आर. एलांगो द्वारा सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक मेडिकल रिपोर्ट सौंपने के बाद चिकित्सा आधार पर जमानत पर रिहाई की मांग की। श्री सेंथिलबालाजी की जून में बाईपास सर्जरी हुई थी। उन्होंने कहा कि मंत्री को दिल का दौरा पड़ने का खतरा है और मेडिकल रिपोर्ट में उल्लिखित चिकित्सीय जटिलताओं का हवाला दिया।
न्यायमूर्ति जी.जयचंद्रन ने दस्तावेजों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेसन और अधिवक्ता एलांगो द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद मंत्री की चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी। एएजी ने मेडिकल आधार पर मंत्री को जमानत देने पर आपत्ति जताई और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि मंत्री स्वस्थ हैं और उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री जेल में लगातार निगरानी में है।
उन्होंने कहा कि अगर जमानत बढ़ाई गई तो सेंथिलबालाजी गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा आधार पर जमानत तभी दी जा सकती है जब उसे उचित इलाज नहीं मिल रहा हो या उसे विशेष इलाज की जरूरत हो जबकि सरकारी अस्पताल में यह उपलब्ध नहीं हो। उल्लेखनीय है कि सेंथिलबालाजी को 14 जून को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। वह 2011-2016 के अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे।

Leave a Reply