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आतंकी अबू फैजल को आजीवन कारावास की सजा

भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक विशेष अदालत ने खंडवा जेल से भागे सिमी के आतंकवादी अबू फैजल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल के न्यायालय में थाना कोतवाली खण्डवा में पंजीबद्ध एक मामले के आरोपी अबू फैजल को कल धारा 307, 395, 397 में दोष सिद्ध पाते हुये 4 बार आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीरेन्द्र शर्मा एवं विक्रम सिंह द्वारा पैरवी की गई।
मामले के संदर्भ में उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर 2013 को जिला जेल खंडवा से प्रतिबंधित संगठन सिमी के आरोपी अबू फैजल एजजुद्दीन, शेख मेहबूब, मो. असलम, जाकिर हुसैन व अमजद खंडवा जेल तोडकर फरार हो गये थे। फरार होने के बाद इन सभी आरोपियों की पुलिस के आरक्षकों से मुठभेड़ हुई। आरोपियों ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस आरक्षकों को घायल कर दिया और उनकी मोटरसाइकिल और रायफल लूट कर भाग गये। अबू फैजल को बाद में बड़वानी के सेंधवा में सिमी के सदस्यों खालिद व इरफान के साथ पुलिस मुठभेड़ मे पकड़ा गया।
खंडवा कोतवाली में अबू फैजल व उसके साथियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद प्रकरण को खंडवा न्यायालय से भोपाल एनआईए न्यायालय में स्थानांतरण किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों एवं दस्तावेजों पर सहमत होकर आरोपी अबू फैजल को दो बार आजीवन कारावास की सजा दी गई। अबू फैजल को पूर्व में भी आठ बार आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है एवं आरोपी के विरूद्ध तीन प्रकरण अभी भी विचाराधीन है।

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