सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए एक नोटिस जारी किया है जिसमे कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े मामले पर निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग जो किसी अक्षमता के कारण वैसिनेशन सेंटर पर टीकाकरण करवाने नही आ सकते उनके लिए कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था उनके घर पर ही होनी चाहिए।
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका में यह कहा गया था कि वह महिलाएं जो गर्भावस्था में है उनको वक्सिनेशन सेंटर जाने में परेशानी उठानी पड़ती है इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अधिकार है कि वेह अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई की गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि असक्षम के लिए वैसिनेशन की व्यवस्था उनके घर पर ही होनी चाहिए।