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हाईकोर्ट ने एससी के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के दिये निर्देश

नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार और याचिकाकर्ता से 24 घंटे के अदंर लिंगदोह कमेटी की सिफारिश पर दिये गये उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
ऋषिकेश के महिपाल सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारतीय शर्मा की युगलपीठ में सुनवाई हुई।
सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश सरकार की ओर से इसी साल 23 अप्रैल, 2024 को एक शासनादेश जारी कर सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 31 सितम्बर तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश गये थे लेकिन कुछ विवि में अभी तक चुनाव संपन्न नहीं कराये गये।
प्रदेश सरकार की ओर से संबद्ध कालेजों और विश्वविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार की ओर से लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन किया गया है। कमेटी की ओर से सिफारिश की गयी है कि सत्र प्रारंभ होने से आठ सप्ताह के अंदर छात्र संघ चुनाव संपन्न करा लिये जायें।
अभी तक प्रदेश के विवि में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव भी समय पर संपन्न नहीं हो पाये। अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है।
इसके बाद अदालत ने सरकार और याचिकाकर्ता से लिंगदोह कमेटी की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति कल तक अदालत को उपलब्ध कराने को कहा है। इस प्रकरण में गुरुवार यानी 24 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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