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हाईकोर्ट ने बीआरओ के डीजी के खिलाफ जमानती वारंट की जारी

नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश का कथित रूप से बार बार उल्लंघन करने के आरोप में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के महानिदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए आगामी छह नवंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये हैं।
इस मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ में हुई। आदेश के प्रति बुधवार को मिल पाई। मामला चीन सीमा पर सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है।
दरअसल धारचूला निवासी कुंदन सिंह की ओर से वर्ष 2023 में एक याचिका दायर कर कहा गया कि बीआरओ की ओर से चीन सीमा को जोड़ने के लिये तवाघाट से पांगती तक रोड का निर्माण किया गया। इस दौरान रोड का मलबा गिराने से उसकी कृषि योग्य भूमि को नुकसान हुआ है।
याचिकाकर्ता की ओर से जब मुआवजा की मांग की तो बीआरओ की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके बाद इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी।
इस मामले में हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 में बीआरओ को जवाबी हलफनामा दायर करने देने के निर्देश दे दिये लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इसी साल अगस्त में अदालत ने बीआरओ को पुनः 15 अक्टूबर तक शपथपत्र दायर करने के निर्देश दिये थे अन्यथा बीआरओ के डीजी को स्वयं पेश होने को कहा था।
याचिकाकर्ता की ओर से कल 15 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि बीआरओ की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है और न ही डीजी स्वयं पेश हुए हैं। अंत में अदालत ने डीजी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें आगामी छह नवंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दे दिये।

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