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धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को कारावास

अनूपपुर : मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले की एक अदालत ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर सात-सात वर्ष की सजा सुनायी है। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2020 में आरोपी अभिजीत यादव, अब्दुल रहमान और राज शर्मा ने रेलवे में नौकरी दिलाने झांसा देकर अनिरुद्ध पाल और राजेंद्र यादव से 10-10 लाख रुपये ले लिये और बाद में दोनों को नियुक्ति पत्र दिया।

दोनों जब नियुक्ति पत्र लेकर रेलवे आफिस पहुंचे तो पता चला कि फर्जी है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने चालान पेश किया था। अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र शर्मा ने इस मामले में कल आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनायी है। तीसरा आरोपी राज शर्मा अब भी फरार है।

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