फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश में कानपुर की जिला अदालत ने गुरुवार को फर्रुखाबाद जिले के बसपा नेता अनुपम दुबे को पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनायी है। नगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सहसपुर एव फतेहगढ़ शहर निवासी स्थानीय बसपा नेता अनुपम दुबे को पुलिस इंस्पेक्टर राम निवास यादव हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फर्रुखाबाद जीआरपी थाना क्षेत्र में 14 मई 1996 को अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में, इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अभियुक्त अनुपम दुबे के अलावा नेम कुमार उर्फ बिलैया व कौशल हत्यारोपी अभियुक्त थे। इन अभियुक्तों में से नेम कुमार उर्फ बिलैया तथा कौशल की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी।
न्यायाधीश ने पुलिस इंस्पेक्टर रामनिवास यादव हत्याकांड में अभियोजन व बचाव दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त अनुपम दुबे को दोष सिद्धि, हत्या कारित करते हुए आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थ दंड की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही अर्थ दंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का भी आदेश किया गया।