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सोनभद्र में दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

सोनभद्र : उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालत ने चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी नार सिंह पटेल को उम्रकैद एवं एक लाख 500 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पन्नूगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी चार वर्षीय नाबालिग बेटी को 13 मार्च 2018 की शाम चार बजे खेल रही थी कि रास्ते में नार सिंह पटेल उसकी नाबालिग बेटी को अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया।
बेटी ने घर आकर अपनी मां से घटना की सारी बात बताई। पुलिस ने बलात्कार और पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। दौरान विवेचना विवेचक ने बयान लेने के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी नार सिंह पटेल को उम्रकैद एवं एक लाख 500 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

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