गुरुग्राम : हरियाणा में गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने वीरवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुये उम्रकैद की सजा सुनायी।
पुलिस प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जुलाई 2021 को जिले के बिलासपुर थाना में एक सूचना बिलासपुर चौक पर एक दुकान में एक युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के संबंध में प्राप्त हुई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम, फिंगर प्रिंट टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। मृतक के भाई ने पुलिस टीम को शिकायत के माध्यम से बताया कि उसके भाई के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके कारण उसके भाई ने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तथा प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना बिलासपुर में आईपीसी तथा पॉक्सो एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपी सोयब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसंधान गहनता से करते हुये आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य एवं गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किये गये। अदालत में दाखिल किया गया आरोपपत्र एवं पुलिस द्वारा एकत्र किये गये साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत द्वारा फैसला सुनाते हुये आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट
के तहत उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा धारा 306 के तहत 10 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।