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जालंधर जिले में विभिन्न प्रतिबधों के आदेश जारी

जालंधर : पंजाब में जालंधर के पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा ने मंगलवार को आदेश जारी कर जिले में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लागू किये हैं।
आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनज़र कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रिहायशी क्षेत्रों में हार्न बजाने पर पाबंदी लगायी है। इसी तरह साउंड सिस्टम की आवाज़ 7.5 डी. बी. ( ए) और लाउड स्पीकरों और शोर पैदा करने वाले यंत्रों की आवाज़ तय सीमा तक रखने के आदेश जारी किये गये है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ने सार्वजनिक स्थानों पर ऊंची आवाज वाले पटाख़ें और लाउड स्पीकर आदि चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह छह बजे में ढोल या भोंपू, आवाज़ पैदा करने वाला कोई यंत्र, साउंड ऐंपलीफायर नहीं बजा सकेगा और मैरिज पेलैसों और होटलों में भी यह आदेश लागू होंगे। इसी तरह प्राइवेट साउंड सिस्टम वाले भी 5 डी. बी. ( ए) से अधिक आवाज़ नहीं रखेगे और यदि इतना आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो साउंड सिस्टम और समान ज़ब्त कर लिया जायेगा। साथ ही कि म्यूज़िक सिस्टम वाले वाहन में से म्यूज़िक की आवाज़ वाहन से बाहर नहीं आनी चाहिये।
इसी तरह पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में सभी मोबाइल फ़ोन और सिम विक्रेता मोबायल फ़ोन और सिम बेचते समय खरीददार से पहचान पत्र/ आई. डी. प्रूफ/ फोटो हासिल किये बिना मोबायल फ़ोन और सिम नहीं बेचेंगे और मोबाइल फ़ोन को ग्राहक/ विक्रेता से ख़रीद करते समय गाहक/ विक्रेता को भी अपनी फर्म की मोहर और हस्ताक्षर ‘ परचेज सर्टिफिकेट’ देंगे।
पुलिस आयुक्त ने एक अन्य आदेश जारी किया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में पड़ती वाहन पार्किग के स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों, अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बने स्थानों आदि के मालिक/ प्रबंधक
(काम्पलेक्स के अंदर या बाहर) सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये बिना वाहन पार्किंग नहीं चलायेंगे। उपरोक्त यह सभी आदेश 13 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेंगे।

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