पटना : बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले में जेल में बंद दो अभियुक्तों को आज जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी रिंकू की अदालत में याचिका दाखिल कर इस मामले के जेल में बंद अभियुक्त बिट्टू कुमार और रीना कुमारी की ओर से उन्हें मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये के दो जमानतदारों के साथ इसी राशि का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया। सीबीआई ने 01 अगस्त 2024 को दाखिल किए गए अपने आरोप पत्र में इन दोनों अभियुक्तों को आरोपित नहीं किया है।
सीबीआई द्वारा 13 अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल किए गए आरोप पत्र संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई 09 अगस्त 2024 को होगी।गौरतलब है कि 05 मई 2024 को पूरे देश में नीट 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में पटना के शास्त्री नगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 358/2024 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की। बाद में मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया। उसके बाद प्रश्न पत्र लीक होने का मामला उजागर हुआ और केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
सीबीआई 23 जून 2024 को अपनी प्राथमिकी आरसी 224/2024 के रूप में भारतीय दंड विधान की धारा 120बी, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज करने के बाद अनुसंधान कर रही है। अदालत में यह मामला आरसी 6ई/2024 के रूप में दर्ज है। इस मामले में अभी तक 42 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 41 अभियुक्त न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं और एक अभियुक्त सुशांत कुमार मोहंती पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए सीबीआई की अभिरक्षा में है।
सीबीआई इस मामले में 01 जुलाई 2024 को 13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। अनुसंधान अभी जारी है। आज जिन दो अभियुक्तों को जमानत दी गई है उन्हें बंध पत्र दाखिल करने के बाद जेल से मुक्त कर दिया जायगा।