रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने कैश कांड के आरोपित अधिवक्ता राजीव कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश एस.के. द्विवेदी की एकल पीठ ने अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज उन्हें एक-एक लाख के दो निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता राजीव कुमार को बंगाल पुलिस ने पिछले 31 जुलाई को 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार पर वहां हेयर स्ट्रीट थाने में व्यवसायी अमित अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। श्री अग्रवाल ने दावा किया था कि उनके विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता ने 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। एक करोड़ रुपये पर बात पक्की हुई थी, जिसकी पहली किश्त के रूप में 50 लाख रुपये लेने के लिए वे कोलकाता गए थे, जहां श्री अग्रवाल ने बंगाल पुलिस की मदद से उन्हें गिरफ्तार करवाया था।
