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पोक्सो के दोषी को 12 वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो न्यायालय ने गुरुवार को पोक्सो के दोषी को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना लाइनपार क्षेत्र में 09 अप्रैल 2016 को एक 15 वर्षीय किशोरी बाजार सौदा लेने गई थी। रास्ते से ही उसे युवक अपने साथियों के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया।

किशोरी के पिता ने दीपू उर्फ जान पुत्र रामप्रकाश शंकर निवासी आजाद नगर सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर दीपू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो कक्ष संख्या 01 अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी, कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दीपू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 18000 रूपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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