पलक्कड़ : केरल के मन्नारकाड में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विशेष अदालत ने 2018 में एक आदिवासी युवक को पीट पीटकर मार डालने के मामले में 16 आरोपियों में से 14 को मंगलवार को दोषी करार दिया जबकि दो अन्य को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश के एम रतीश कुमार ने संबंधित मामले की सुनवाई के बाद 14 आरोपियों भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। सजा की अवधि का कल ऐलान किया जाएगा। जिला पुलिस प्रमुख आर विश्वनाथ के नेतृत्व में अदालत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे क्योंकि पीड़ित मधु के रिश्तेदारों ने आरोपी के रिश्तेदारों से कथित रूप से धमकी प्राप्त होने के बाद सुरक्षा की मांग की थी।
गौरतलब है कि अट्टापदी के आदिवासी युवक मधु को अगाली में दुकानों से खाद्य पदार्थ चुराने के कथित आरोप में कुछ स्थानीय लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला था। उसकी मौत पर हंगामा हुआ और पुलिस ने घटना के दो दिनों बाद सभी 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों के एक समूह द्वारा बंदी बनाए गए आदिवासी युवक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। हालांकि, मधु को यातना देने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन बाद में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
आदिवासी युवक की हत्याा मामले में 14 लोग दोषी करार
