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पराली जलाने पर 16 किसानो पर जुर्माना

जौनपुर : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला प्रशासन ने अब तक पराली जलाने वाले 16 कृषकों पर 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है वहीं पराली दान करने वाले किसानो को सम्मानित किया गया है। अधिकृत सूत्रों ने गुरूवार को बताया कि पराली जलाने पर मृदा एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को सभी जानते है, इसके बावजूद खेतो में पराली जलाने के मामले कम नही हुये। जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुये पराली जलाने वाले 16 किसानो पर 40 हजार रूपये जुर्माना लगाया है जिसमें से 20 हजार रुपये की वसूली हो गई है। कम्बाईन हार्वेस्टर मशीन में एसएमएस न लगाने वाले किसानो पर भी कड़ाई की गई है। अब तक दो कम्बाईन हार्वेस्टर जब्त किये गये है।
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अपील पर जिले के किसानो के द्वारा गो आश्रयो में पराली दान करने पर उन्हे सम्मानित किया गया है। सरोजा देवी ग्राम प्रधान सरसौड़ा, धर्मापुर, शेरबहादुर, सियाराम, रामदीन ग्राम-सिधाई, शाहगंज, तथा सुरेन्द्र सिंह, नवनीत सिंह, ग्राम जासोपुर, करंजाकला द्वारा लगभग 20 कुंतल पराली गोआश्रयो में दान की गई है, जिनके इस सराहनीय कार्य के लिये सम्मानित किया गया।
श्री वर्मा ने किसानो से अपील करते हुये कहा है कि पराली व अन्य अवशेष के जलाये जाने से उठने वाले धुएं से वातावारण पर बुरा असर पड़ रहा है। किसान अपने खेतो में पराली कदापि न जलाये बल्कि ग्राम प्रधान व सचिव के सहयोग से गोआश्रयो में दान करें जिससे पशुओ को चारा उपलब्ध हो साथ ही समय से खेत की बुवाई हो सके।
प्रभारी उप कृषि निदेशक केके सिंह ने बताया कि पराली जलाने के दुष्प्रभाव को देखते हुये राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दण्डात्मक कानून बना दिया है, जिसमें एक एकड़ तक पराली जलाने पर 2500 रुपये, दो एकड़ वाले कृषको पर 5000 रुपये तथा दो एकड़ के उपर के कुषको पर 15000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्राविधान किया है।

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