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बालिकाओं से अश्लील हरकतें करने के आरोपी को 2 वर्ष की सजा

श्रीगंगानगर : राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने एक युवक को दो बालिकाओं से अश्लील हरकतें करने के आरोप में आज दो वर्ष की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरणसिंह रुपाणा एडवोकेट ने बताया कि जिले के श्रीविजयनगर थाना में आरोपी युवक प्रकाश (28) के विरुद्ध 6 वर्षीय एक पीड़ित बालिका के दादा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 26 अगस्त 2016 को मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान के बाद अदालत में चालान प्रस्तुत होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान 13 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए।
न्यायालय ने इसके आधार पर आज प्रकाश को धारा 354 के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई और 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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