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मेरठ में रेपिस्ट को 20 साल की कैद

2021 में नाबालिग से किया था दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में आया फैसला
मेरठ। मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रेपिस्ट को 20 साल की सजा और 20 हजार रुपए के जुर्माना भुगतान का फैसला आया है। न्यायालय ने 2021 में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला दिया है। अभियोजन पक्ष की और से सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने थाना जानी मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर पर आरोपी अरमान का आना जाना लगा रहता था। वह भैंसों की डेयरी पर नौकर की हैसियत से कार्य करता है। 7 मई 2021 को शाम 7:00 बजे पीड़ित की 12 वर्षीय पुत्री को आरोपी बहला-फुसलाकर कहीं ले गया था। काफी समय बीतने के बाद जब उसकी बेटी घर नहीं लौटी तो आरोपी के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। न्यायालय में पीड़िता के बयानों के आधार तथा मेडिकल परीक्षण करने पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं बढ़ा दी थी। इस मामले में सोमवार को न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या 2 मेरठ प्रह्लाद सिंह द्वितीय ने 20 वर्ष की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी अरमान पुत्र इरफान निवासी बड़ौदा हापुड़ को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अंकन 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता ने कुल 5 गवाह पेश किये। न्यायालय ने दोनों पक्षों को तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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