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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद

जींद : हरियाणा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ चंद्रहास की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद के साथ 21 हजार जुर्माना सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक गांव के व्यक्ति ने 19 मई 2022 को गढ़ी थाने में दी शिकायत में बताया कि 15 मई को उसकी 11 वर्षीय लड़की पानी भरने के लिए सबमर्सिबल पर गई थी। वह जब पानी भर रही थी तो इसी दौरान रोहताश उर्फ लाडी वहां आया और उसकी लड़की को एक बॉक्स देकर दुकान में रखने के लिए भेज दिया। इसी दौरान आरोपित ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। गढ़ी थाना पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रोहताश को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आज सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पीडि़ता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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