भिंड : मध्यप्रदेश के भिण्ड जिला न्यायालय के एक विशेष न्यायाधीश ने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी केपी यादव ने आज यहां बताया कि सात साल की मासूम बच्ची शहर में अपने माता-पिता के साथ एक किराए के मकान में रहती थी।
24 अप्रैल 2019 की दोपहर के करीब उसी मकान में किराए से रहने वाला नाबालिग बालक उसे एक कमरे में ले गया, जहां मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बालिका के चिल्लाने पर उसके माता पिता वहां पहुंच गए। ऐसे में आरोपी पीड़ित बच्ची को धमकी देकर चला गया कि उसने किसी से कुछ कहा तो वह उसे जान से मार देगा।
घटना के वक्त आरोपी नाबालिग बालक की उम्र 16 वर्ष 4 माह थी। बच्ची को लेकर उसके माता-पिता शहर कोतवाली पहुंचे, जहां आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
