गौरवशाली भारत

देश की उम्मीद ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎

करोड़ों रुपये के पोंजी घोटाले में 3 लोग दोषी करार

बालासोर : ओड़िशा में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (ओपीआईडी) अदालत के विशेष न्यायाधीश बिस्वजीत दास ने बुधवार को करोड़ों रुपये के पोंजी घोटाले में शामिल तीन लोगों को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।न्यायाधीश दास ने प्रत्येक दोषी पर 43,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माने की अदायगी न करने पर उन्हें नौ महीने की और सजा काटनी होगी।
दोषियों की पहचान झारपोखरिया के हिमांशु भूषण बेहरा, तेलकोई की अंतर्यामी बेहरा और ओडिशा के क्योंझर जिले के अंतर्गत पटना के सुब्रत सेठी के रूप में हुई है। ये लोग जीएएच मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक बहुस्तरीय मार्केटिंग कंपनी से जुड़े थे। चिट फंड कंपनी से जुड़े इन तीनों लोगों को क्योंझर पुलिस ने 2019 में शिकायतों के बाद गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने निवेशकों को उच्च रिटर्न और अन्य प्रोत्साहन का वादा करके धोखा दिया था और क्योंझर में अपने कार्यालय बंद कर दिए।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया। इन लोगों पर निवेशकों को 26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *